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उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री और नेता केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली

  यह लेख 09 August 2024 का है।

उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री और नेता केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली

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उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री और नेता केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सरकार से संगठन बड़ा है इस बयान के खिलाफ दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं विकास बुधवार की पीठ से कहा कि आज का में दम नहीं है कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कैपेसिटी में पार्टी फोरम में दिए गए बयान का कोई मायने नहीं अदालत ने यह भी कहा कि यह बयान पार्टी फोरम पर है। संवैधानिक पद पर रहते सरकार के फोरम पर नहीं। कोड नहीं अभी कहा कि मौर्य डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ पार्टी के सदस्य भी है डिप्टी सीएम होने से पार्टी से संबंध खत्म नहीं होता इस कारण पार्टी स्तर पर दिए गए बयान को लेकर छपी खबरों के आधार पर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोई बोल नहीं है इस कारण खारिज हो जाती है।

इस याचिका में डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया अधिवक्ता मंजेश कुमार ने दाखिल की थी जनहित याचिका केशव प्रसाद के सरकार से बड़े संगठन है वाले बयान को बनाया गया था आधार।

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याचिका में कहा गया कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर निशान खड़े करता है इस बयान का ना अब तक भाजपा ने खंडन किया और ना ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया दी जो एक गंभीर मामला है अधिवक्ता ने याचिका में केशव प्रसाद के अपराधी इतिहास का भी जिक्र किया।


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