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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी गई।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 17 महीने के बाद आप नेता जेल से बाहर आएंगे तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक मनीष तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकाल सकते हैं।

मुझे नंबर एक में बंद है और वहां के कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं सूत्रों के मुताबिक अगर सिक्योरिटी कंसर्न हो तो किसी भी गेट से निकाल सकते हैं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक उन्हें बैल ऑर्डर मिलने के समय पर यह निर्भर करेगा कि मनीष कितने बजे बाहर आ पाएंगे नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। वहां पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा इसके बाद अदालत से ऑर्डर तिहार भेजा जाएगा।

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मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था इसके बाद 9 मार्च 2013 को प्रवर्तन निदेशालय में उन्हें सीबीआई की कस्टडी से गिरफ्तार कर लिया उसके बाद सिसोदिया की ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं खारिज कर दी गई। सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद बताया कि उनसे मनीष सिसोदिया को दिल्ली का शराब नीति के अनुपालन में हुई गड़बड़ी की जांच के आधार पर गिरफ्तार किया था मनीष के जमानत के फैसले के बाद भाजपा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार ने कहा जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। आज भी वह गुनहगार है महासचिव ने यह भी कहा कि उन्हें सजा मिलेगी आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पोस्ट कर लिखा मनीष जी के जमानत से बेहद खुशी हुई उम्मीद है अब लिड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर जाएंगे।


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