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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है।

  यह लेख 11 July 2024 का है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है। दरअसल केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क रखा था केंद्र सरकार का सीबीआई पर कोई कंट्रोल नहीं है कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लिए जाने के बाद भी सीबीआई के तफ्तीश करने का विरोध करते हुए राज्य की ओर से दायर मुकदमे पर केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को 16 नवंबर 2018 को राज्य में मामलों की जांच करने या छापे मारने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया।

शीश अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा हम यह भी पाते हैं की स्थापना शक्तियों का प्रयोग अधिकार क्षेत्र का विस्तार डीएसपीई का नियंत्रण सब कुछ भारत सरकार के पास है न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि मुकदमा विचारणीय है।

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हमारे विचार से सीबीआई एक शाखा या अंग है जिसकी स्थापना डीएसपीई कानून द्वारा लागू वैधानिक योजना के मद्दे नजर भारत सरकार द्वारा और वह भारत सरकार के अधीन है।

पूरी योजना के अवलोकन से पता चलेगा कि विशेष बाल के गठन से लेकर उन अपराधों हो या अपराधियों की श्रेणियां से संबंधित अधिसूचनाएं जारी करना जिनकी जांच इसके द्वारा की जानी है डीएसपी प्रशासन केंद्र शासित प्रदेशों से पार क्षेत्र में डीएसपी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार इन सब से केंद्र सरकार महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी है।

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