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सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है

सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है


सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है साथ ही अदालत में यह भी कहा कि अगर याचिका करता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार के उसे फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा था अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं।
कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं बस यह बताना होगा।

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एनजीओ एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी सोमवार को जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने का कोई फायदा नहीं है।


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