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संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।

संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।


संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा की संभल की कोर्ट इस मामले में तब तक आदेश जारी नहीं करें जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आदेश नहीं दे देती। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने और हाई कोर्ट को 3 दिन में सुनवाई करने को भी पीठ ने आदेश दिया। सीजेआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एएसजी केएम नटराज को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि शांति और एकता बनी रहनी चाहिए आपके लिए पूरी तरह तटस्थ रहना जरूरी है कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो।

19 नवंबर को संभाल के दीवानी जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर से मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था हिंदू पक्ष की याचिका में दावा किया गया था की मस्जिद का निर्माण बाबर ने 1526 में मंदिर ध्वस्त करके कराया इसके बाद 24 नवंबर को इलाके में हिंसा भी हुई जहां चार लोग मारे गए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया की मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद कोर्ट कमिश्नर द्वारा तैयार रिपोर्ट तिल बंद लिफाफे में दी जाए और इसे अगले आदेश तक खोला ना जाए।

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