पुरातत्व विभाग में हो रहा श्रम कानूनों का उल्लघंन – बी एम एस
13 September 2024 12:00 IST
| लेखक:
The Pillar Team
India

भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने केंद्रीय श्रम आयुक्त भारत सरकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में वर्षो से कार्य कर रहे सभी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने, चिकत्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा के नाते पेंशन देने की मांग रखी, साथ यूनियन ने बताया कि पुरातत्व विभाग में वर्षो काम करने के बाद भी अस्थाई कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया जाता है जबकि 5 साल से अधिक नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी का पैसा पाने का अधिकार है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कर्मचारी को ईएसआईसी, पी एफ और ग्रेच्युटी देने को लेकर 15 अक्टूबर तक अपना लिखित जवाब मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार को देना है ।
इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है, इस कार्यवाही में श्रम संगठन की ओर से भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री डॉ दीपेंद्र चाहर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष संदीप हापसे, सदस्य कैलाश पाटिल, विभाग की ओर से निदेशक प्रशासन सर्वजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।।