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लोकसभा चुनाव के बीच कोलकाता हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने 2010 के बाद सारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है

लोकसभा चुनाव के बीच कोलकाता हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने 2010 के बाद सारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है


लोकसभा चुनाव के बीच कोलकाता हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने 2010 के बाद सारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। साथ ही नई लिस्ट बनाने का भी आदेश दिया है कोर्ट केस फैसले के बाद लगभग 5 लाख को ई सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे लेकिन राहत की बात यह है कि 2010 से पहले बने ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर मिली नौकरी या जारी भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कोलकाता हाई कोर्ट में 2010 के बाद राज्य द्वारा जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए इसके चलते करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं आदेश के अनुसार 2010 से पहले का ओबीसी प्रमाण पत्र वेद है 2010 के बाद यानी 2011 से 24 तक राज्य द्वारा जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश तपोवन व्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथन में बुधवार को यह फैसला सुनाए कोर्ट में फैसले में दावा किया कि 2010 के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र वैध मापदंडों के अनुसार जारी नहीं किए गए थे इसलिए प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार ओबीसी की एक नई लिस्ट तैयार की जानी है अंतिम अनुमोदन के लिए सूची विधानसभा को प्रस्तुत की जानी चाहिए हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि जिन समूह को 2010 से पहले ओबीसी श्रेणी घोषित किया गया था वह वैध रहेंगे।


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