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इंडिया गठबंधन के नामकरण के खिलाफ दयाचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है।

  यह लेख 04 April 2024 का है।

इंडिया गठबंधन के नामकरण के खिलाफ दयाचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है।


इंडिया गठबंधन के नामकरण के खिलाफ दयाचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई विपक्षी दलों को उसे याचिका पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया है जिसमें विपक्षी गठबंधन( इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस) पर संक्षिप्त नाम (इंडिया) का उपयोग करने पर रोक लगाई जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत स अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस के लिए संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर राजनीतिक दल हमारे देश के नाम पर अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करने और इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा पीठ ने कहा प्रतिवादी पक्षकारों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया जाता है।

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अदालत नहीं याचिका करता गिरीश भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की इसमें मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा गया की याचिका अगस्त 2023 से लंबित है सुनाई अभी पूरी नहीं हुई है और निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर चुका है याचिका करता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील वैभव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को पहले ही 8 अवसर दिए जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया।

कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस प्रमुख सहित नौ राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था की याचिका के खिलाफ प्रारंभिक आपत्तियां थी और उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे से निपट चुका है।

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