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दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।


दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हफनामे में ईद ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने जांच अधिकारी को अपने व्यवहार से दिखाया है कि वह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि अब तक की गई जान से पता चला है कि अपराध की इनकम का एक हिस्सा लगभग 45 करोड रुपए की नकदी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रवर्तन निदेशालय के हेल्प नामिक पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया की जांच एजेंसी झूठ बोलने की मशीन बन गई है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका को बी बुनियाद और खारिश बताते हुए खारिज करने योग्य बताया है बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तारकिया था वह फिलहाल तिहाड़ जेल में है साथ ही परिवर्तन निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अलग-अलग स्तरों पर तीन अदालतों ने जांच है और उसे ठीक पाया है यही वजह है कि कोर्ट से मांगी गई राहत देने से अदालत तो नहीं इनकार कर दिया।

ईडी ने कहा की गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है और अपराध की जांच एजेंसी की अधिकार क्षेत्र में है एजेंसी ने कहा हमारे लिए कोई बड़ा नेता हो या आम आदमी उसके खिलाफ सबूत को देखा जाता है ईडी ने आगे कहा कि केजरीवाल कम है तो इसका मतलब यह नहीं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है।

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