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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताया है।

  यह लेख 25 June 2024 का है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताया है।


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताया है। ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी। ईडी ने अगले दिन इसे चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया।

केजरीवाल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा आमतौर पर स्थगन आवेदनों पर सुनवाई के दौरान ही आदेश पारित होता है फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता इसलिए यह थोड़ा असामान्य है इससे पहले केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु ने कहा जमानत आदेश पर अंतरिम रोक स्थापित मानदंड के विपरीत है पहली ही चुनौती पर मेंशनिंग के चरण में जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की प्रक्रिया अभूतपूर्व है।

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फैसला पलट जाता है तो केजरीवाल वापस जेल चले जाएंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 3 सप्ताह बाहर रहने के बाद किया था।


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