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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी।

  यह लेख 15 June 2024 का है।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी।


दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने शुक्रवार को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया। इस बीच न्यायाधीश ने केजरीवाल की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी। अर्जी में केजरीवाल की स्वास्थ स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह रयात की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ED से जवाब मांगा। जस्टिस अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने चनप्रीत सिंह की नियमित जमानत की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया और एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।


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