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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए ईडी को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में मुख्य मांग गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए , साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर तुरंत रिहाई की भी मांग की थी लेकिन हाई कोर्ट ने अभी ऐसी कोई राहत नहीं दी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किया रिहाई की मांग पर फैसला नहीं लिया जा सकता अगर कोर्ट अंतरिम राहत पर ईडी को जवाब देने का मौका दिए बगैर कोई आदेश पास करता है तो यह एक तरीके से मुख्य मांग गिरफ्तारी पर फैसला लेना होगा।

कोर्ट ने कहा कि हिरासत से रिहाई की मांग पर कोई फैसला लेना जमानत देना जैसा होगा इस पर कोई फैसला कोर्ट दोनों पक्ष को पर्याप्त मौका देकर ही ले सकता है।

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कोर्ट ने कहा की न्याय का तकाजा है कि कोर्ट सभी पक्षियों को पर्याप्त मौका दे एड को अगर आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील की दलीलों पर जवाब देने के लिए मौका नहीं मिलता तो यह एड के साथ गलत होगा।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पक्ष की यह दलील गलत है कि ईडी को जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है हकीकत तो यह है कि ईडी का जवाब इस केस पर फैसला लेने के मद्देनजर बहुत अहमियत रखता है

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