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अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उनकी जगह अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सीएम बनी है।

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उनकी जगह अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सीएम बनी है।

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अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उनकी जगह अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सीएम बनी है। केजरीवाल के मुताबिक वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता कथित आबकारी नीति के आरोपी पाए गए हैं वह पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए है चीफ मिनिस्टर पर छोड़ने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने को कहा हालांकि महाराष्ट्र में नहीं विधानसभा 26 नवंबर से पहले चुनकर आनी चाहिए लेकिन दिल्ली का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर के कहने पर जल्द चुनाव कराया जा सकते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है?

राजनीतिक दल या नेता जो भी कहे भारत में चावन से जुड़ी सभी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग संभालता है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चावन के अधीक्षक निर्देशन आदि की शक्तियां भारत के चुनाव आयोग के पास है वह मौजूदा सदन के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की तारीख से पहले और उसके पीछे काम करता है आयोग यह सुनिश्चित करता है की चुनाव प्रतिक्रिया उससे पहले पूरी हो जाए।

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चुनाव आयोग भी सब कुछ स्वेच्छा से नहीं कर सकता जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 15(2) के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम 6 महीने पहले चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जा सकती विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किए जाने की सूरत में यह धारा लागू नहीं होती।


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