यह लेख 25 July 2024 का है।
अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने…
25 July 2024 22:04 IST
| लेखक:
The Pillar Team
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अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार को किसने तक पहुंचाने के कदम उठाने होंगे।
अगर आप उन तक पहुंचेंगे तो वह दिल्ली क्यों आना चाहेंगे हालांकि कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाबी वह हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति रखने का आदेश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल की पीठ ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से इसके लिए एक हफ्ते में तटस्थ लोगों के नाम सुसान को कहा है दरअसल शंभू बॉर्डर खोलने के हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है बुधवार को हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा शंभू बॉर्डर पर 500 से ज्यादा जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली है इनको युद्ध टैंक की तरह मॉडिफाई कर लिया गया है हमें किसानों के दिल्ली आने से दिक्कत नहीं है लेकिन बख्तर बंद वाहनों से नहीं आने दे सकते।
वे दिल्ली ब्लॉक कर देंगे इस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यही भरोसे का संकट है मामला किसने और सरकार के बीच भरोसे की कमी का है कोर्ट ने कहा अगर सरकार किसानों के साथ बैठी तो वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे आप हमेशा के लिए हाईवे बंद नहीं कर सकते हैं कोर्ट ने पूछा सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए क्या किया।